वर्ष 2018 की रिटर्न फाइल में बिग एवं जीएसटी शोधन करने वाले को 5 गुना जुर्माना लगाया गया है। भोपाल के कई अस्पताल और कई गेस्ट हाउस सहित अन्य व्यापारी फर्म जीएसटी शोधन नहीं करने पर जुर्माना के घेरे में आ गए हैं। पकड़ में आए अस्पताल पर वर्ष 2018-19 की रिटर्न में 98 लाख का शोधन नहीं किया है। वाणिज्य कर विभाग ने नोटिस जारी किया है। वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। पेनल्टी की बड़ी राशि के कारण अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।

वाणिज्य कर विभाग वाणिज्य कर विभाग की ओर से आयकर के टीडीएस रिटर्न फॉर्म 26क्यू की जानकारी की तुलना जीएसटी रिटर्न के साथ की जा रही है। दोनों में अंतर आने पर विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पिछले दिनों विभाग द्वारा 30 से अधिक अस्पतालों, गेस्ट हाउस और होटलों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से अधिकतर प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की गई है। वसूली के दौरान कुछेक बिल व जीएसटी शोधन में अंतर होने पर अतिरिक्त वसूली भी की जा रही है। वाणिज्य कर विभाग भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2018-19 की रिटर्न और बिल की तुलना की जा रही है। इसमें अंतर आने पर पेनल्टी लगाई जा रही है। गौरतलब है कि शासन की ओर से समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि प्रदेश में वसूली स्थिति सुधारें। इसके बाद से वाणिज्य कर विभाग पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा है।

वाणिज्य कर विभाग वाणिज्य कर विभाग भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2018-19 की रिटर्न और बिल की तुलना की जा रही है। इसमें अंतर आने पर पेनल्टी लगाई जा रही है। गौरतलब है कि शासन की ओर से समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि प्रदेश में वसूली स्थिति सुधारें। इसके बाद से वाणिज्य कर विभाग पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा है। वाणिज्य कर विभाग पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा है। वाणिज्य कर विभाग पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा है। की भी जांच कर रहा है। विभाग पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा है। वाणिज्य कर विभाग पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा है। वाणिज्य कर विभाग पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा है। की भी जांच कर रहा है। विभाग पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा है। वाणिज्य कर विभाग पुराने रिटर्न की भी जांच कर रहा है। भी जांच कर रहा है।